विशेष धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने आज 9000 करोड़ रुपये लेकर देश से भागे शराब कारोबारी विजय माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया। आज विशेष अदालत के फैसले के बाद ये साबित हो गया है कि विजय माल्या भगोड़ा है। अब सरकार उसकी संपत्ति जब्त कर सकती है।
यही नहीं धन शोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट ने विजय माल्या की अपील करने के लिए कुछ समय दिए जाने की मांग को भी खारिज कर दिया। बता दें कि विजय माल्या को लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने ब्रिटेन सरकार को भारत प्रत्यर्पित करने का आदेश दिया है।